YouTuber Elvish Yadav के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बीते रविवार को, नोएडा पुलिस ने पूछताछ के बाद YouTuber Elvish Yadav को हिरासत में ले लिया। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और नारकोटिक ड्रग्स और मनोवैज्ञानिक पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
YouTuber Elvish Yadav हुए अर्रेस्ट NDPS एक्ट में
YouTuber Elvish Yadav को सांप के जहर की अवैध तस्करी मामले में इस रविवार को गिरफ्तार किया गया। नोएडा की पुलिस ने इस केस की जांच के लिए Elvish को बुलाया था। जांच के दौरान, पुलिस को उनके खिलाफ काफी सबूत मिले, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने Elvish को 14 दिन की जेल भेज दिया। इससे पहले, उनका मेडिकल टेस्ट भी किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें Elvish पुलिस के साथ हंसी मजाक करते नज़र आ रहे हैं।
पिछले साल जब यह मामला सामने आया था, तब नोएडा पुलिस ने YouTuber Elvish Yadav समेत सात लोगों पर मामला दर्ज किया था। इसमें से पांच लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें राहुल, टीटूनाथ, जय करन, नारायण, और रविनाथ शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी एनिमल वेलफेयर की संस्था, पीएफए के सहयोग से हुई। बाद में एक आरोपी ने YouTuber Elvish Yadav के खिलाफ खुलासा किया था। हालांकि, पुलिस ने कई बार उनसे पूछताछ की थी, लेकिन तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
नोएडा सेक्टर 49 में YouTuber Elvish Yadav के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और सेक्टर 20 की पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। इस मामले में Elvish के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था, और रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ धाराओं को और बढ़ा दिया गया है। पिछले पांच महीनों से चल रही इस जांच को पुलिस ने अब मजबूत बना लिया है।
YouTuber Elvish Yadav भले ही पुलिस हिरासत में हंसते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन लगता है उनकी परेशानियाँ अब और बढ़ने वाली हैं। उन पर जो आरोप लगे हैं, वे काफी गंभीर हैं और इससे उन्हें लंबा समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। यह सीधे तौर पर उनके करियर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए, हम उन पर लगे आरोपों और उनके तहत आने वाली सजाओं के बारे में थोड़ा और जानते हैं।
NDPS Act:
नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट-1985 को आमतौर पर ड्रग्स के नियंत्रण के लिए बनाई गई एक कड़ी कानूनी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इस कानूनी ढांचे को 1988, 2001, 2014, और 2021 में चार बार महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ अद्यतन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, विक्रय, और सेवन करने वालों पर लगाम लगाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए, और अल्प्राजोलम जैसे पदार्थ शामिल हैं। भले ही इन दवाओं का उपयोग कुछ चिकित्सीय परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग प्रतिबंधित है। इस कानून के तहत, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 10 से 20 साल तक की जेल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Wild Life Protection Act:
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 1972 में लागू किया गया था, में कुल 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां शामिल हैं। इस कानून के तहत जंगली जीवों और पौधों की रक्षा की जाती है। पहली अनुसूची में वन्य जीवन, जैसे कि बाघ, हाथी, मोर, और अन्य कई जानवरों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इस एक्ट के तहत कुछ जानवरों और पौधों को पालना या उनकी खेती करना प्रतिबंधित है, जैसे कि चीता, भालू, और दुर्लभ पौधे। जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें 3 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
आईपीसी की धारा 284:
भारतीय दंड संहिता की “धारा 284” उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती है जो जहरीले पदार्थों के साथ बिना सोचे-समझे पेश आते हैं। यदि किसी की इस लापरवाही से दूसरे व्यक्ति को खतरा हो सकता है, तो उन्हें छह महीने तक की जेल और एक हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
आईपीसी की धारा 289:
भारतीय दंड संहिता की धारा 289 हमें बताती है कि अगर हमारे पालतू जानवर से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी हम पर होगी। मतलब अगर हमारे जानवर से कोई समस्या होती है या किसी को चोट लगती है, तो हमें ही सजा हो सकती है। सजा में 6 महीने तक की जेल और एक हजार रुपए तक का जुर्माना शामिल हो सकता है।
आईपीसी की धारा 120B:
भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी को आसान शब्दों में समझें तो, यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार का अपराध करने की योजना बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति ने खुद अपराध किया हो; बस उस योजना का हिस्सा बनना ही काफी है। अगर किसी पर यह आरोप साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद या कम से कम दो साल की सख्त सजा हो सकती है।
2 नवंबर 2023 को, नोएडा के सेक्टर 51 में सेवरोन बैंक्वेट हॉल के पास से पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा। इनमें राहुल, टीटूनाथ, जय करन, नारायण और रविनाथ शामिल थे। इनसे 20 मिलीग्राम सांप के जहर के साथ-साथ 9 सांप भी मिले, जिनमें 5 कोबरा, एक अजगर, 2 विषैले सांप और एक लाल सांप थे। इन लोगों ने खुलासा किया कि ये जहर रेव पार्टियों में ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होता है। जानकारी मिली है कि प्रसिद्ध YouTuber Elvish Yadav की पार्टियों में भी इसी तरह के ड्रग्स का उपयोग होता है।
मेनका गांधी के NGO, PFA में काम करने वाले गौरव गुप्ता ने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। PFA को नोएडा में हो रही संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पहले से ही सूचना मिल रही थी। पता चला कि YouTuber Elvish Yadav NCR के फार्महाउसेस में कुछ लोगों के साथ मिलकर सांप के जहर का उपयोग करते हैं और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं। इसके अलावा, वे गैरकानूनी रेव पार्टियों का भी आयोजन करते हैं।
मामले की गहराई से जांच के लिए, एक मुखबिर ने Elvish Yadav से संपर्क किया। Elvish ने एक एजेंट राहुल का नंबर दिया और सुझाव दिया कि उनका नाम लेकर बात की जाए। फिर, मुखबिर ने राहुल से संपर्क कर पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया। जब ये लोग सांपों के साथ सेवरोन बैंक्वेट हॉल पहुंचे, तो वन विभाग और पुलिस को सूचित कर दिया गया, जिससे इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ।