Sanjay Singh Gets Bail : दिल्ली के चर्चित आबकारी घोटाले में नामजद आम आदमी पार्टी के सांसद, Sanjay Singh को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जानना चाहा कि क्या वे Sanjay Singh की जमानत का विरोध करते हैं। इस पर, प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत के विरोध में कोई आपत्ति नहीं जताई। इस फैसले के साथ, Sanjay Singh छह महीने के लंबे इंतजार के बाद अब जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी रिहाई न केवल उनके लिए, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है।
शराब घोटाले मामले में Sanjay Singh को SC से मिली जमानत, AAP सांसद जल्द होंगे जेल से बाहर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में आज पहली बार आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए कुछ अच्छी खबर सामने आई है। इस मामले में आरोपी बनाए गए उनकी पार्टी के सांसद, Sanjay Singh को सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गहन जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Sanjay Singh को 4 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। उनकी जमानत न केवल पार्टी के लिए, बल्कि Sanjay Singh और उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आई है।
Sanjay Singh Gets Bail
जब कोर्ट ने पूछताछ की, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Sanjay Singh की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। लंबे समय, यानी छह महीने के बाद, संजय सिंह अब जेल से बाहर आएंगे। हालांकि, जमानत देते समय कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले को भविष्य में किसी नजीर के रूप में नहीं देखा जाएगा। यह बात अन्य मामलों में जमानत की मांग करने वालों के लिए एक स्पष्ट संकेत है।
जमानत से पहले कोर्ट में हुई ये कार्रवाई
Sanjay Singh की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से पहले, आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराल की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान, अदालत में ईडी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा गया कि क्या उन्हें संजय सिंह की और अधिक हिरासत की आवश्यकता है। इस संवाद के बाद ही अदालत ने जमानत के बारे में अपना निर्णय सुनाया।
न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि चूँकि संजय सिंह पिछले छह महीनों से जेल में हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें Sanjay Singh की और अधिक हिरासत की आवश्यकता है। पीठ ने एसवी राजू के सामने यह भी स्पष्ट किया कि संजय सिंह के पास से कोई धनराशि बरामद नहीं हुई है।
उन पर लगाए गए दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप को ट्रायल के दौरान परीक्षण किया जा सकता है। इससे पहले, संजय सिंह ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया था कि वे महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी किसी भी तरह की भूमिका सामने नहीं आई है। इस परिस्थिति में, उन्हें जमानत प्रदान की जानी चाहिए।
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