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Arvind Kejriwal को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज

Chitra Gupta
Last updated: April 4, 2024 5:45 pm
Chitra Gupta
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4 Min Read
Arvind Kejriwal को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज

Arvind Kejriwal  : गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से आम आदमी पार्टी के नेता Arvind Kejriwal को हटाने की मांग की गई थी। इस प्रकार, अदालत ने इस मांग को लेकर आई पीआईएल पर विचार करने से इंकार कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट से Arvind Kejriwal के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। अदालत ने वह याचिका खारिज कर दी है जो केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रही थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय: Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर अटल, दूसरी याचिका भी खारिज

एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय ने Arvind Kejriwal को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। बहस के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि कभी-कभी व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों के तहत रखना पड़ता है।

हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका में, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने विचार व्यक्त किया कि Arvind Kejriwal के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। हालांकि, पीठ ने एक गहरी बात भी कही, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि “कभी-कभी व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित के नीचे रखना पड़ता है।” यह बताता है कि यह निर्णय केजरीवाल को ही लेना है।

न्यायालय ने स्पष्टीकरण दिया कि वह इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इस विषय पर फैसला करने की जिम्मेदारी दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) या भारत के राष्ट्रपति पर है। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें हमारी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और LG कानून के अनुसार ही निर्णय लेंगे। याचिका दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता ने न्यायालय में यह बताया कि वे अब याचिका वापस लेने की इच्छा रखते हैं और वे अपनी अपील उपराज्यपाल के पास दाखिल करेंगे।

Arvind Kejriwal को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था। वर्तमान में, केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।

बुधवार को Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई हुई, जो तीन घंटे तक चली। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। कोर्ट आज इस मामले पर निर्णय ले सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाएगी या नहीं।

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